
27 अक्टूबर 2026 को जम्मू-कश्मीर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बताया कि उसने बडगाम ज़िले के काकन मरन में स्थित एक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (PDW) यूनिट का FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यूनिट को परिसर में सभी गतिविधियाँ "अगले आदेश तक" बंद रखने का निर्देश दिया गया।
यह मामला याद दिलाता है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act) के तहत लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया कैसे चलती है, और नोटिस आने के बाद प्लांट मालिक क्या कर सकता है। यह गाइड इन चरणों को सरल भाषा में समझाती है।
बडगाम में क्या हुआ
27 अक्टूबर 2026 को The Kashmir Horizon (GNS के हवाले से) और Only Kashmir में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार:
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निरीक्षण में पानी की गुणवत्ता की जाँच व निगरानी, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन और वैधानिक दस्तावेज़ों में कमियाँ पाई गईं। यूनिट आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सकी।
- बोतल की कैपिंग और सीलिंग मशीन खराब थी, जिससे रिसाव हो रहा था।
- कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। Only Kashmir के अनुसार निरीक्षण 5 अक्टूबर को हुआ और नोटिस 7 अक्टूबर 2026 को जारी हुआ। तय समय में कोई जवाब नहीं मिला।
- इसके बाद पदाभिहित अधिकारी (Designated Officer), खाद्य सुरक्षा, बडगाम ने FSS Act की धारा 32(3) के तहत लाइसेंस निलंबित कर दिया।
FDA के बयान में यह भी कहा गया कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर हाई-रिस्क खाद्य श्रेणी में है, जिसमें नियमित जाँच और सही दस्तावेज़ ज़रूरी हैं। किसी भी रिपोर्ट में लैब टेस्ट के परिणाम का उल्लेख नहीं है।
धारा 32 कैसे काम करती है: नोटिस, निलंबन, रद्दीकरण, अपील
FSS Act की धारा 32 एक चरणबद्ध प्रक्रिया तय करती है। नीचे दिया गया सार सामान्य जानकारी है; आपको मिला वास्तविक नोटिस हमेशा ध्यान से पढ़ें।
| चरण | अधिनियम क्या कहता है | प्लांट को क्या करना चाहिए |
|---|---|---|
| सुधार नोटिस (Improvement Notice), धारा 32(1) | पदाभिहित अधिकारी कारण, कमियाँ और ज़रूरी सुधार बताता है, और पालन के लिए कम से कम 14 दिन देता है | हर बिंदु ठीक करें, सबूत (फ़ोटो, लैब रिपोर्ट, बिल) रखें, समय सीमा से पहले लिखित जवाब दें |
| निलंबन, धारा 32(2) | सुधार नोटिस का पालन न होने पर लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है | आदेश के अनुसार उत्पादन रोकें, सुधार पूरे करें, दोबारा निरीक्षण का अनुरोध करें |
| रद्दीकरण, धारा 32(3) | पालन न होना जारी रहे तो कारण बताने का अवसर देकर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है | हर कारण बताओ नोटिस का समय पर, दस्तावेज़ों के साथ जवाब दें; चुप्पी को बचाव नहीं माना जाता |
| तत्काल निलंबन, धारा 32(3) का परंतुक | जनस्वास्थ्य के हित में, लिखित कारण दर्ज कर, लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जा सकता है | आदेश और निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति माँगें |
| अपील, धारा 32(4) और (5) | राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त (Commissioner of Food Safety) के पास, निर्णय मिलने के 15 दिन के भीतर अपील | 15 दिन के भीतर अपील दाखिल करें; सुधार के सबूत संलग्न करें |
बडगाम मामले की सबसे बड़ी सीख सीधी है: अगर कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, तो अधिकारी के पास रिकॉर्ड पर केवल निरीक्षण के निष्कर्ष ही रहते हैं।
हाल के अदालती फ़ैसले क्या कहते हैं
पिछले दो वर्षों में उच्च न्यायालयों ने निलंबन आदेशों की बारीकी से जाँच की है। दो उदाहरण:
- 16 मई 2025 को मद्रास हाई कोर्ट ने A.R. Dairy Food के पूरे लाइसेंस का निलंबन रद्द किया, अंतरिम रोक को केवल संबंधित उत्पाद तक सीमित किया, और प्राधिकरण को उचित प्रक्रिया से दोबारा निर्णय लेने को कहा (LawChakra और SCC Online की रिपोर्ट के अनुसार)।
- Hotel Alankar बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में, जिसकी रिपोर्ट Verdictum ने 12 सितंबर 2026 को प्रकाशित की, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोबारा निरीक्षण में 97% अंक मिलने के बाद लाइसेंस बहाल किया। अदालत ने कहा कि कमियाँ दूर होने के बाद निलंबन अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता, जब तक जनस्वास्थ्य के लिए कोई असाधारण खतरा न हो।
इन फ़ैसलों का मतलब यह नहीं कि नोटिस को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है। इनसे पता चलता है कि दस्तावेज़ों के साथ किया गया सुधार और समय पर दोबारा निरीक्षण का अनुरोध बहुत मायने रखता है।
वाटर प्लांट मालिकों के लिए इसका क्या मतलब है
FSSAI के 29 नवंबर 2024 के आदेश के बाद से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर हाई-रिस्क खाद्य श्रेणी में हैं, जिसमें हर साल जोखिम-आधारित निरीक्षण होता है। 1 जनवरी 2026 से FSSAI की टेस्टिंग स्कीम के तहत हर महीने माइक्रोबायोलॉजिकल जाँच, FSSAI-अधिसूचित NABL लैब में स्रोत जल की जाँच और पाँच साल तक रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है। निरीक्षक ये रिकॉर्ड देखना चाहेंगे।
किसी भी निरीक्षण से पहले एक व्यावहारिक चेकलिस्ट:
- FSSAI लाइसेंस, उसमें दर्ज उत्पाद और पता, वास्तविक प्लांट से मेल खाने चाहिए।
- हर लैब रिपोर्ट (उत्पाद और स्रोत जल) महीने-दर-महीने एक जगह फ़ाइल करें।
- रोज़ाना लॉग रखें: सफ़ाई, ओज़ोनेशन या UV जाँच, फ़िल्टर बदलना और बैच कोडिंग।
- कैपिंग और सीलिंग लाइन में रिसाव की रोज़ जाँच करें और उसे दर्ज करें।
- अपना CGWA NOC और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति वैध रखें, क्योंकि खाद्य सुरक्षा निरीक्षण में अक्सर इनके बारे में भी सवाल होते हैं।
- नोटिस प्राप्त करने और जवाब की समय सीमा पर नज़र रखने के लिए एक व्यक्ति तय करें।
अगर नोटिस आ जाए, तो सबसे पहले समय सीमा पढ़ें, उसके भीतर लिखित जवाब दें, हर बिंदु के लिए सबूत लगाएँ और भेजने का प्रमाण अपने पास रखें।
ClearPath Compliance India कैसे मदद कर सकता है
हम राजस्थान और आसपास के राज्यों में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स को FSSAI निरीक्षण की तैयारी, टेस्टिंग और रिकॉर्ड फ़ाइलें व्यवस्थित करने, और सुधार व कारण बताओ नोटिस के जवाब सहायक दस्तावेज़ों के साथ तैयार करने में मदद करते हैं। हम CGWA, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फ़ैक्टरी और फ़ायर अनुमतियाँ भी संभालते हैं, जिन्हें निरीक्षक अक्सर साथ में जाँचते हैं। नई यूनिट के लिए हमारी PDW प्लांट अनुमति चेकलिस्ट हर लाइसेंस को क्रम से बताती है। निरीक्षण-पूर्व समीक्षा के लिए हमसे संपर्क करें।
स्रोत
- The Kashmir Horizon (GNS): FDA J&K suspends licence of packaged drinking water unit in Budgam (27 Oct 2026)
- Only Kashmir: FDA suspends licence of Budgam water unit (27 Oct 2026)
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, धारा 32: सुधार नोटिस (पाठ)
- SCC Online: Immediate suspension after food safety inspections (2 Sep 2026)
- Verdictum: Bombay High Court on continued FSSAI licence suspension (12 Sep 2026)
- LawChakra: Madras High Court quashes A.R. Dairy licence suspension (16 May 2025)
केवल सामान्य जानकारी, कानूनी सलाह नहीं। नियम और मामलों का विवरण बताई गई तिथियों पर स्रोतों की रिपोर्ट के अनुसार है; कोई कदम उठाने से पहले वास्तविक नोटिस और अधिनियम का आधिकारिक पाठ पढ़ें। ब्रांड और व्यवसायों के नाम, यदि कोई हों, उनके मालिकों के ट्रेडमार्क हैं और केवल पहचान के लिए उपयोग किए गए हैं। यह लेख किसी भी उल्लिखित ब्रांड द्वारा प्रायोजित या समर्थित नहीं है।