
16 अक्टूबर 2026 को महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने इस साल की अपनी सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक की घोषणा की। The Daily Jagran और Free Press Journal में छपी FDA की प्रेस नोट की रिपोर्ट के अनुसार, 25 खाद्य प्रतिष्ठानों और 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लाइसेंस निलंबित किए गए।
इसमें किसी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (PDW) यूनिट का नाम नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कमियाँ बुनियादी साफ़-सफ़ाई की थीं: कीड़े-मकोड़े, गंदी नालियाँ, गंदे कंटेनर, जंग लगे औज़ार और कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड का न होना। वाटर प्लांट में भी इंस्पेक्टर इन्हीं चीज़ों को देखते हैं।
महाराष्ट्र FDA को क्या मिला
सबसे ज़्यादा चर्चा एक अस्पताल की किचन की हुई। FDA ने Sodexo India Services Pvt Ltd का लाइसेंस निलंबित किया, जो मुंबई के मुलुंड स्थित Fortis Hospital में मरीज़ों की किचन चलाती है। रिपोर्ट के अनुसार वहाँ कॉकरोच, ड्रेनेज में खाने का कचरा, खाना ले जाने वाले कंटेनरों पर फफूंद और जंग लगे चाकू मिले। अस्पताल ने कहा कि उसने सर्विस प्रोवाइडर को कमियाँ दूर करने को कहा है और ज़रूरत के हिसाब से खाने की वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है।
इसी कार्रवाई की दूसरी रिपोर्ट की गई बातें:
- डिवीज़न के हिसाब से निलंबन: मुंबई 7, पुणे 8, कोंकण 2 और छत्रपति संभाजीनगर 8।
- मुंबई की एक बेकरी को निरीक्षण में 88 में से 28 अंक मिले।
- लासूर स्टेशन के पास एक खाद्य तेल यूनिट को 86 में से 19 अंक मिले। लैब टेस्टिंग, तकनीकी स्टाफ़, पेस्ट कंट्रोल और फ़ूड-ग्रेड पैकेजिंग सर्टिफ़िकेशन में कमियाँ बताई गईं।
- बोरीवली के एक मिठाई निर्माता को रजिस्ट्रेशन से अलग पते पर उत्पादन करने के लिए क्लोज़र नोटिस मिला। वहाँ मक्खियाँ, गंदे बर्तन और कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफ़िकेट न होने की बात भी सामने आई।
- 37 प्रतिष्ठानों से लगभग 81,330 किलो खाद्य सामग्री, कीमत लगभग 1.73 करोड़ रुपये, ज़ब्त की गई और सैंपल जाँच के लिए भेजे गए।
लाइसेंस किसका निलंबित होता है
Fortis वाले मामले में लाइसेंस किचन चलाने वाली कंपनी का निलंबित हुआ, अस्पताल का नहीं। FSSAI लाइसेंस उसी फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर का होता है जिसका नाम उस पर है, और उसी परिसर व उन्हीं गतिविधियों के लिए होता है जो उसमें लिखी हैं।
पानी के बिज़नेस में भी यही नियम लागू होता है। अगर कोई ब्रांड मालिक अपना पानी किसी दूसरे प्लांट से पैक करवाता है, तो दोनों के पास अपने असली काम से मेल खाते लाइसेंस होने चाहिए। अगर फ़िलिंग यूनिट साफ़-सफ़ाई में फ़ेल होती है, तो कार्रवाई उसी लाइसेंस पर होगी जो उस यूनिट को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी गाइड FSSAI लाइसेंस का दायरा पढ़ें (अंग्रेज़ी में)।
इंस्पेक्टर साफ़-सफ़ाई को अंक कैसे देते हैं
महाराष्ट्र में बताए गए अंक तय चेकलिस्ट से आते हैं। सामान्य मैन्युफैक्चरिंग के लिए FSSAI की प्रकाशित ऑडिट चेकलिस्ट में पाँच हिस्सों में 40 बिंदु हैं: डिज़ाइन और सुविधाएँ, प्रोसेस पर नियंत्रण, रखरखाव और सफ़ाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, और ट्रेनिंग व रिकॉर्ड। इनमें से पाँच बिंदु "क्रिटिकल" माने गए हैं:
- IS 10500 के अनुसार पीने योग्य पानी, जिसकी जाँच हर छह महीने में हो
- प्रोसेसिंग के दौरान समय और तापमान पर नियंत्रण
- प्रशिक्षित लोगों द्वारा चलाया जाने वाला पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम
- फ़ूड हैंडलर्स की व्यक्तिगत सफ़ाई और व्यवहार
- रिकॉर्ड कम से कम एक साल या प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ़ तक, जो भी ज़्यादा हो
वाटर प्लांट के लिए यह और भी ज़रूरी है। PDW और मिनरल वाटर FSSAI की हाई-रिस्क फ़ूड कैटेगरी में हैं। इसका मतलब है लाइसेंस से पहले निरीक्षण, हर साल जोखिम के आधार पर निरीक्षण, और सेंट्रल लाइसेंस वालों के लिए हर साल थर्ड-पार्टी ऑडिट।
महाराष्ट्र की कमियाँ, वाटर प्लांट के हिसाब से
| महाराष्ट्र में मिली कमी | चेकलिस्ट का हिस्सा | PDW प्लांट में क्या जाँचें |
|---|---|---|
| कॉकरोच, मक्खियाँ | पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम; कीड़ों का कोई निशान नहीं | जाली लगा फ़िलिंग रूम, पेस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस रिकॉर्ड |
| ड्रेनेज में खाने का कचरा | ट्रैप वाली नालियाँ; कचरे का नियमित निपटान | RO और फ़िलिंग लाइन के पास की नालियाँ, रिजेक्ट बोतलों और ढक्कनों का निपटान |
| कंटेनरों पर फफूंद | साफ़ ट्रांसपोर्ट वाहन; फ़ूड-ग्रेड कंटेनर | 20 लीटर जार, क्रेट और डिलीवरी वाहनों की धुलाई |
| जंग लगे चाकू | जंग-रोधी, आसानी से साफ़ होने वाले उपकरण | स्टेनलेस स्टील टैंक, पाइपलाइन और फ़िलिंग नोज़ल; कहीं जंग नहीं |
| कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफ़िकेट नहीं | फ़ूड हैंडलर्स की सालाना मेडिकल जाँच | फ़िलिंग और पैकिंग स्टाफ़ के फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट |
| लैब टेस्टिंग में कमी | आंतरिक या मान्यता प्राप्त लैब में जाँच | चालू इन-हाउस लैब और FSSAI स्कीम ऑफ़ टेस्टिंग के तहत जाँच |
| दूसरे पते पर उत्पादन | लाइसेंस प्रदर्शित; परिसर लाइसेंस के अनुसार | लाइसेंस का पता और गतिविधि प्लांट से मेल खाते हों |
वाटर प्लांट मालिकों के लिए इसका मतलब
- अभी ख़ुद ऑडिट करें। FSSAI चेकलिस्ट लेकर इंस्पेक्टर से पहले अपने प्लांट को ख़ुद अंक दें। पहले क्रिटिकल बिंदु ठीक करें।
- काग़ज़ी सबूत रखें। पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट, सफ़ाई का शेड्यूल, स्टाफ़ के मेडिकल सर्टिफ़िकेट, पानी की टेस्ट रिपोर्ट और कैलिब्रेशन रिकॉर्ड इंस्पेक्टर माँगते हैं।
- 20 लीटर जार की धुलाई पर ध्यान दें। मुंबई में कंटेनरों पर फफूंद बड़ी कमी थी। जार की धुलाई, जाँच और स्टोरेज का लिखित तरीका और रिकॉर्ड होना चाहिए।
- कॉन्ट्रैक्ट जाँचें। अगर कोई दूसरी कंपनी आपका पानी पैक करती है, या आप दूसरों के लिए पैक करते हैं, तो तय करें कि किसका लाइसेंस किस काम को कवर करता है और सफ़ाई के रिकॉर्ड कौन रखता है।
- लैब बंद न होने दें। 31 मई 2026 को रिपोर्ट हुई रतलाम (मध्य प्रदेश) की कार्रवाई में एक वाटर प्लांट की क्वालिटी टेस्टिंग लैब बंद मिली। लाइसेंस रद्द हुआ और परिसर सील कर दिया गया।
ClearPath Compliance India कैसे मदद कर सकता है
हम पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स के लिए आधिकारिक चेकलिस्ट के आधार पर मॉक FSSAI हाइजीन ऑडिट करते हैं, इंस्पेक्टर जो रिकॉर्ड माँगते हैं वे तैयार करवाते हैं, और जाँचते हैं कि आपका लाइसेंस आपके परिसर और काम से मेल खाता है। हम पूरा PDW प्लांट लाइसेंस सेट भी संभालते हैं, जिसमें FSSAI लाइसेंस, CGWA NOC और प्रदूषण नियंत्रण सहमति शामिल हैं। कॉल करें +91 92521 92607 या WhatsApp पर संदेश भेजें।
यह केवल सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। कार्रवाइयाँ और नियम बताई गई तारीख़ों पर रिपोर्ट के अनुसार हैं; लिखते समय सैंपल के नतीजे या किसी अपील की जानकारी रिपोर्ट नहीं हुई थी। कंपनी और ब्रांड नाम उनके मालिकों के ट्रेडमार्क हैं और सिर्फ़ पहचान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। यह लेख किसी भी नामित बिज़नेस द्वारा प्रायोजित या समर्थित नहीं है।
स्रोत: Food Tech Network, 19 अक्टूबर 2026; Free Press Journal, 16 अक्टूबर 2026; The Daily Jagran, 16 अक्टूबर 2026; FSSAI ऑडिट चेकलिस्ट, सामान्य मैन्युफैक्चरिंग; हरिभूमि, 31 मई 2026।