ClearPathCompliance India +91 92521 92607Get a quote

Home / Blog / मार्केट अपडेट

मार्केट अपडेट · FSSAI · निरीक्षण

FSSAI का त्योहारी खाद्य सुरक्षा अभियान: जाँच सूची में बेवरेज शामिल। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट अभी क्या करें

FSSAI ने सभी राज्यों से नवरात्रि और दिवाली में निरीक्षण और सैंपलिंग बढ़ाने को कहा है। पैकेज्ड पानी का नाम नहीं है, लेकिन बेवरेज शामिल हैं। जानिए अधिकारी कहाँ जाँच कर सकते हैं और क्या तैयार रखें।

लैब में बीकर में पानी का सैंपल डालता तकनीशियन
Photo: Nathan Rimoux / Unsplash

FSSAI ने राज्यों को किसी "महाराष्ट्र मॉडल" को अपनाने का कोई आदेश नहीं दिया है। FSSAI ने त्योहारी सीज़न के लिए एक प्रवर्तन (enforcement) पत्र जारी किया है, जिसकी फोकस सूची में बेवरेज (पेय पदार्थ) शामिल हैं। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (PDW) प्लांट के लिए यही बात सबसे अहम है।

FSSAI ने क्या आदेश दिया और कब

29 सितंबर 2026 के पत्र में FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और अपने क्षेत्रीय निदेशकों से नवरात्रि और दिवाली के दौरान निगरानी और कार्रवाई बढ़ाने को कहा। FSSAI ने यह पत्र 5 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक किया। पत्र को "most important" चिह्नित किया गया है।

पत्र में डेज़िग्नेटेड ऑफिसर, फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर और सेंट्रल फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर को निरीक्षण करने और सैंपल लेने का निर्देश है। फोकस उत्पाद हैं: दूध और दूध उत्पाद (घी, खोया, पनीर सहित), मिठाई, नमकीन, पापड़ और फ्रायम्स, खाद्य तेल, बेवरेज और घी। FSSAI ने कहा है कि यह सूची क्षेत्र के अनुसार बदल सकती है।

दो बातें खास हैं:

  • कार्रवाई "पहचाने गए हॉटस्पॉट और संवेदनशील स्थानों" पर केंद्रित होगी। जहाँ उपलब्ध हों, फ़ूड सेफ्टी ऑन व्हील्स वैन प्रमुख बाज़ारों में या विशेष सूचना के आधार पर लगाई जाएँगी।
  • सभी निरीक्षण, सैंपल और नतीजों का डेटा FoSCoS और FoSCoRIS पर रियल टाइम में दर्ज करना होगा।

पत्र में पैकेज्ड पानी का नाम अलग से नहीं है। लेकिन "बेवरेज" एक व्यापक शब्द है, और क्या सैंपल करना है यह अधिकारी मौके पर तय करते हैं।

महाराष्ट्र वाला मामला: मॉडल नहीं, कोर्ट केस

महाराष्ट्र FDA ने अपने स्तर पर राज्य के फ़ूड सर्विस व्यवसायों (होटल, रेस्टोरेंट, कैटरर, मिठाई की दुकानें, क्लाउड किचन आदि) से कहा है कि लाइसेंस के साथ टेस्ट रिपोर्ट और रिकॉर्ड भी रखें। टेस्टिंग लैब्स के सारांश के अनुसार इसमें हर छह महीने में NABL-मान्यता प्राप्त या FSSAI-अधिसूचित लैब से पानी की जाँच शामिल है। यह आदेश महाराष्ट्र के फ़ूड सर्विस आउटलेट्स पर लागू है, पूरे देश के निर्माताओं पर नहीं।

इसके अलावा, 23 अक्टूबर 2026 को खबर आई कि महाराष्ट्र सरकार ने FSSAI के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें 2023 के FSSAI निर्देश (रिपोर्ट के अनुसार 12 मई 2023) को चुनौती दी गई है, जो राज्य के फ़ूड सेफ्टी ऑफिसरों को सेंट्रल लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने से रोकता है। सुनवाई 26 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश एम.सी. त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के सामने है।

एक नज़र में

विषयतारीखकिस पर लागूस्थिति
FSSAI त्योहारी प्रवर्तन पत्र29 सितंबर 2026 (5 अक्टूबर को सार्वजनिक)सभी राज्य/UT; फोकस उत्पादों में बेवरेजनवरात्रि-दिवाली सीज़न में लागू
PDW के लिए FSSAI स्कीम ऑफ टेस्टिंगआदेश 17 दिसंबर 2025; 1 जनवरी 2026 सेसभी PDW और मिनरल वाटर यूनिटलागू
महाराष्ट्र FDA रिकॉर्ड और टेस्टिंग आदेश2026 (लैब्स के सारांश के अनुसार)महाराष्ट्र के फ़ूड सर्विस आउटलेटकेवल राज्य स्तर
महाराष्ट्र बनाम FSSAI याचिका, बॉम्बे HCखबर 23 अक्टूबर 2026; सुनवाई 26 नवंबर 2026सेंट्रल लाइसेंसधारकों पर निरीक्षण का अधिकारलंबित

इस सीज़न में जाँच कहाँ हो सकती है

पत्र में केवल "हॉटस्पॉट और संवेदनशील स्थान" लिखा है। हमारे अनुभव में PDW उत्पाद की जाँच इन जगहों पर सबसे ज़्यादा होती है:

  • बाज़ार की दुकानें और रिटेल काउंटर, जहाँ फ़ूड सेफ्टी ऑन व्हील्स वैन भेजी जाती हैं। दुकान से लिया गया सैंपल लेबल पर लिखे FSSAI नंबर और बैच से सीधे आपके प्लांट तक पहुँचता है।
  • डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट के गोदाम।
  • आयोजनों में थोक सप्लाई: पंडाल, मेले, शादियों और कैटरर्स को दिए जाने वाले 20 लीटर जार, पाउच और कप।
  • होटल, मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट जो आपके जार खरीदते हैं। महाराष्ट्र में इन्हें अब पानी की टेस्ट रिपोर्ट रखनी है, इसलिए वे आपसे रिपोर्ट माँग सकते हैं।
  • आपका प्लांट। स्टेट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वाली यूनिट का निरीक्षण राज्य के फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर करते हैं। सेंट्रल लाइसेंस वाली यूनिट (टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक) का निरीक्षण अभी 2023 के निर्देश के तहत सेंट्रल फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर करते हैं, जिसे अब कोर्ट में चुनौती दी गई है।

वाटर प्लांट मालिकों के लिए इसका मतलब

प्लांट पर एक निरीक्षण फ़ाइल तैयार रखें और उसकी एक कॉपी अपने मैनेजर के पास भी:

  • सही लाइसेंस: पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर निर्माण का लाइसेंस, परिसर में प्रदर्शित, और वही नंबर लेबल पर छपा हो। देखें हमारी FSSAI लाइसेंस गाइड।
  • स्कीम ऑफ टेस्टिंग के रिकॉर्ड: हर महीने की माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट, FSSAI-अधिसूचित NABL लैब से सोर्स वाटर की रिपोर्ट, और पाँच साल तक रिकॉर्ड।
  • बैच रिकॉर्ड: हर बैच की उत्पादन तारीख, टेस्ट रिज़ल्ट और किन डिस्ट्रीब्यूटर्स को गया, ताकि सैंपल फेल होने पर तुरंत जवाब दे सकें।
  • एक्सपायर्ड और रिजेक्टेड स्टॉक अलग करें: एक्सपायर्ड तैयार माल (FG) और एक्सपायर्ड या रिजेक्टेड कच्चा माल (प्रीफॉर्म, कैप, लेबल, ट्रीटमेंट केमिकल) उत्पादन और डिस्पैच एरिया से हटा दें। इन्हें अलग, साफ़ चिह्नित "उपयोग हेतु नहीं / बिक्री हेतु नहीं" एरिया में रखें, और मात्रा, तारीख और निपटान के तरीके का रजिस्टर रखें।
  • फ़्लोर पर साफ़-सफ़ाई: साफ़ फ़िलिंग रूम जिसमें प्रवेश सीमित हो, फ़िलिंग स्टाफ के लिए हेयर नेट, दस्ताने और साफ़ यूनिफ़ॉर्म, चालू हैंड-वॉश पॉइंट, कोई लीकेज या रुका पानी नहीं, ढकी हुई नालियाँ, और खिड़कियों व वेंट पर कीट-रोधी जाली। साथ में जार धुलाई और सैनिटाइज़िंग लॉग, टैंक सफ़ाई रिकॉर्ड और पेस्ट कंट्रोल सर्विस रिपोर्ट रखें।
  • मेडिकल और ट्रेनिंग रिकॉर्ड: हर फ़ूड हैंडलर का मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट, जो FSSAI लाइसेंसिंग विनियमों की अनुसूची 4 के अनुसार हर साल नवीनीकृत हो, और फ़िलिंग एरिया में पानी संभालने के लिए अधिकृत स्टाफ की सूची। प्रशिक्षित फ़ूड सेफ्टी सुपरवाइज़र का FoSTaC सर्टिफ़िकेट प्रदर्शित करें या फ़ाइल में रखें। FSSAI के अनुसार सेंट्रल और स्टेट लाइसेंसधारकों के हर परिसर में हर 25 फ़ूड हैंडलर (या उसके हिस्से) पर कम से कम एक प्रशिक्षित और प्रमाणित फ़ूड सेफ्टी सुपरवाइज़र होना चाहिए।
  • हाई-रिस्क श्रेणी की ज़िम्मेदारियाँ: PDW हाई-रिस्क फ़ूड श्रेणी में है, इसलिए सेंट्रल लाइसेंसधारकों के पास वार्षिक थर्ड-पार्टी ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। देखें हमारा हाई-रिस्क श्रेणी लेख।
  • अगर सैंपल लिया जाए, तो बैच नंबर और तारीख नोट करें और सैंपलिंग के कागज़ात की अपनी कॉपी रखें। फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत फ़ूड एनालिस्ट की प्रतिकूल रिपोर्ट के खिलाफ 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश के प्लांट ध्यान दें कि राज्य FSDA के 14 अक्टूबर 2026 के आदेश से वहाँ PDW यूनिट के लिए BIS सर्टिफ़िकेशन अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर BIS अभी भी स्वैच्छिक है। अपना CGWA NOC और प्रदूषण बोर्ड की सहमति (CTE/CTO) भी इसी फ़ाइल में रखें।

ClearPath Compliance India कैसे मदद कर सकता है

हम प्लांट के लाइसेंस, टेस्ट रिकॉर्ड और लेबल को मौजूदा FSSAI आवश्यकताओं के अनुसार जाँचते हैं, निरीक्षण के लिए तैयार फ़ाइल बनाते हैं, और नोटिस या सैंपल रिज़ल्ट का जवाब देने में मदद करते हैं। देखें हमारी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट लाइसेंस सेवा, या दिवाली की भीड़ से पहले हमें कॉल करें।

स्रोत

Read in English: English version. यह केवल सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। आदेश और कोर्ट की तारीखें बताई गई तारीखों पर रिपोर्ट के अनुसार हैं; कार्रवाई से पहले FSSAI और राज्य की नवीनतम अधिसूचनाएँ जाँचें। किसी भी नामित संगठन द्वारा प्रायोजित या समर्थित नहीं।

संबंधित लेख

Free industry updates

Get the latest news for water and food plants

New FSSAI, BIS and pollution board rules, licence deadlines and market news for packaged drinking water, food and beverage plants, in plain language. Only when something important changes. No spam.

Unsubscribe anytime. Your email is never shared.