
ज़्यादातर वाटर प्लांट मालिक अब तीन बातें जानते हैं: राष्ट्रीय स्तर पर BIS मार्क स्वैच्छिक है, FSSAI पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को हाई-रिस्क फ़ूड मानता है, और 1 जनवरी 2026 से Scheme of Testing के तहत हर महीने की जाँच अनिवार्य है। चौथी बात पर कम ध्यान जाता है: थर्ड-पार्टी फ़ूड सेफ्टी ऑडिट। यह गाइड बताती है कि यह नियम कहाँ से आया, किसके लिए ज़रूरी है, और तैयारी कैसे करें।
ऑडिट का नियम कहाँ से आया
FSSAI के दो दस्तावेज़ मिलकर यह व्यवस्था बनाते हैं।
पहला, Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018। FSSAI ने इनकी घोषणा 10 सितंबर 2018 को की थी। ऑडिट FSSAI से मान्यता प्राप्त निजी ऑडिटिंग एजेंसियाँ करती हैं। वे जाँचती हैं कि फ़ूड बिज़नेस लाइसेंसिंग नियमों की Schedule 4 की साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता शर्तों का पालन कर रहा है या नहीं। किन श्रेणियों का ऑडिट होगा और कितनी बार, यह FSSAI जोखिम के आधार पर तय करता है।
दूसरा, FSSAI का 29 नवंबर 2024 का आदेश। इसने FSSAI की 2 मई 2022 की जोखिम-आधारित निरीक्षण नीति में संशोधन किया और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर व मिनरल वाटर को "High-Risk Food Categories" में जोड़ा। Lexplosion और Deccan Herald की रिपोर्ट के अनुसार, इस आदेश से तीन बातें लागू हुईं:
- लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले निरीक्षण;
- इन निर्माताओं का साल में कम से कम एक बार निरीक्षण;
- सेंट्रल लाइसेंस धारकों के लिए FSSAI-मान्यता प्राप्त थर्ड-पार्टी एजेंसी से सालाना ऑडिट।
BIS और हाई-रिस्क नियम एक साथ कैसे लागू होते हैं, इसके लिए हमारा लेख पढ़ें: पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए BIS अब अनिवार्य नहीं (अंग्रेज़ी में)।
ऑडिट किसे करवाना है
सालाना थर्ड-पार्टी ऑडिट हाई-रिस्क श्रेणी के सेंट्रल लाइसेंस वाले निर्माताओं पर लागू है। 1 अप्रैल 2026 से Rs 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले फ़ूड बिज़नेस को सेंट्रल लाइसेंस चाहिए। Rs 1.5 करोड़ से Rs 50 करोड़ तक की यूनिट्स के पास स्टेट लाइसेंस होता है। (कुछ गतिविधियों के लिए टर्नओवर चाहे जो हो, सेंट्रल लाइसेंस ज़रूरी होता है, इसलिए अपना लाइसेंस प्रकार जाँच लें।)
2024 के आदेश के तहत स्टेट लाइसेंस वाले वाटर प्लांट पर सालाना थर्ड-पार्टी ऑडिट लागू नहीं है। लेकिन लाइसेंस से पहले और हर साल का निरीक्षण उन पर भी लागू है। FSSAI की 2018 की घोषणा के अनुसार, जो बिज़नेस अनिवार्य सूची में नहीं हैं, वे स्वेच्छा से ऑडिट करवा सकते हैं।
| शर्त | किस पर लागू | कितनी बार | आधार |
|---|---|---|---|
| लाइसेंस से पहले निरीक्षण | सभी PDW / मिनरल वाटर निर्माता | लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन से पहले | FSSAI आदेश, 29 नवंबर 2024 |
| जोखिम-आधारित निरीक्षण | सभी PDW / मिनरल वाटर निर्माता | साल में कम से कम एक बार | FSSAI आदेश, 29 नवंबर 2024 |
| थर्ड-पार्टी फ़ूड सेफ्टी ऑडिट | सेंट्रल लाइसेंस धारक | साल में एक बार | FSSAI आदेश, 29 नवंबर 2024; Auditing Regulations, 2018 |
| Scheme of Testing | सभी PDW / मिनरल वाटर निर्माता | हर महीने माइक्रोबायोलॉजिकल जाँच; 5 साल का रिकॉर्ड | FSSAI आदेश, 17 दिसंबर 2025 |
ऑडिट का निरीक्षण पर असर
FSSAI ने 2018 में कहा था कि संतोषजनक ऑडिट होने पर सरकारी निरीक्षण कम बार होते हैं। खराब नतीजे पर निरीक्षण बढ़ सकते हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी की सैंपलिंग दोनों हालात में जारी रहती है, और शिकायत आने पर अधिकारी कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। अच्छा ऑडिट जोखिम घटाता है, निरीक्षण की जगह नहीं लेता।
अभी यह क्यों ज़रूरी है
राज्यों के फ़ूड सेफ्टी विभाग वाटर यूनिट्स की सक्रिय जाँच कर रहे हैं। 27 सितंबर 2026 को Dynamite News ने रिपोर्ट किया कि जम्मू-कश्मीर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पुलवामा में एक पैकेज्ड वाटर यूनिट सील की। बोतलों पर छपा लाइसेंस फल-सब्ज़ी के व्यापार के लिए जारी हुआ था, पानी के निर्माण के लिए नहीं। रिपोर्ट में FSS Act की धारा 63 का उल्लेख है, जिसके तहत ज़रूरी लाइसेंस के बिना काम करने पर Rs 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। निरीक्षक सबसे पहले लाइसेंस का दायरा और रिकॉर्ड देखते हैं, और ऑडिटर भी यही जाँचता है।
वाटर प्लांट मालिकों के लिए इसका मतलब
- लाइसेंस का प्रकार और दायरा जाँचें। आपके FSSAI लाइसेंस की प्रोडक्ट श्रेणी में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर या मिनरल वाटर का निर्माण शामिल होना चाहिए। हमारा FSSAI लाइसेंस पेज देखें।
- सेंट्रल लाइसेंस है तो ऑडिट की तारीख तय करें। केवल FSSAI की मान्यता प्राप्त सूची वाली एजेंसी चुनें, और साल खत्म होने से काफ़ी पहले बुक करें।
- Schedule 4 की बुनियादी तैयारी करें। परिसर और लेआउट, वाटर ट्रीटमेंट और सफ़ाई, पेस्ट कंट्रोल, कर्मचारियों की स्वच्छता और मेडिकल रिकॉर्ड, सफ़ाई लॉग, कैलिब्रेशन, और बैच की ट्रेसबिलिटी।
- जाँच रिकॉर्ड तैयार रखें। मासिक माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट, FSSAI-अधिसूचित NABL लैब से सोर्स-वाटर रिपोर्ट, और Scheme of Testing के तहत 5 साल के रिकॉर्ड।
- बाकी मंज़ूरियाँ भी चालू रखें। ऑडिटर और निरीक्षक अक्सर CGWA NOC और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CTE/CTO के दस्तावेज़ भी माँगते हैं।
- कमियाँ जल्दी दूर करें। सुधार के कदम तारीख के साथ दर्ज करें। लिखित सुधार का वज़न मौखिक वादे से ज़्यादा होता है।
नई यूनिट लगा रहे हैं? हमारी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट की मंज़ूरी चेकलिस्ट में सभी लाइसेंस क्रम से दिए गए हैं।
ClearPath Compliance India कैसे मदद कर सकता है
कोटा, राजस्थान स्थित ClearPath Compliance India फ़ूड, बेवरेज और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स के लिए FSSAI लाइसेंस, BIS, CGWA NOC, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति, फ़ैक्टरी लाइसेंस और फ़ायर NOC का काम करता है। ऑडिट की तैयारी के लिए हम आपके लाइसेंस का दायरा जाँच सकते हैं, Schedule 4 की मॉक जाँच कर सकते हैं, जाँच और स्वच्छता रिकॉर्ड व्यवस्थित कर सकते हैं, और मान्यता प्राप्त एजेंसी या निरीक्षक के आने से पहले सुधार के कदमों पर नज़र रख सकते हैं। समीक्षा बुक करने के लिए हमसे संपर्क करें।
स्रोत
- FSSAI press release, 10 Sep 2018: Food Safety Auditing Regulations, 2018
- Lexplosion: FSSAI order of 29 Nov 2024 adding packaged drinking water and mineral water to high-risk categories
- Deccan Herald: FSSAI reclassifies packaged drinking water as high-risk, mandates stricter checks
- Dynamite News, 27 Sep 2026: Pulwama water plant sealed over FSSAI licence
केवल सामान्य जानकारी, कानूनी सलाह नहीं। नियम बताई गई तिथियों पर स्रोतों की रिपोर्ट के अनुसार हैं और बदल सकते हैं; कोई कदम उठाने से पहले FSSAI के नवीनतम आदेश देखें। ब्रांड और व्यवसायों के नाम, यदि कोई हों, उनके मालिकों के ट्रेडमार्क हैं और केवल पहचान के लिए उपयोग किए गए हैं। यह लेख किसी भी उल्लिखित ब्रांड द्वारा प्रायोजित या समर्थित नहीं है।